पुस्तिकाएं / 🌐 State Command / अध्याय 5
📅 27 Sep 2026, 01:46 UTC

अध्याय 5: एस्केलेटेड रेफरल एवं अंतर-जनपदीय समन्वय

1. उद्देश्य (Purpose)#

जब किसी जनपद में गंभीर मरीज हेतु बेड उपलब्ध न हो और जिला स्तर पर एसएलए समाप्त हो जाए, तो राज्य स्तर पर हस्तक्षेप कर अंतर-जनपदीय अथवा तृतीयक केंद्र में बेड सुनिश्चित करना।

2. दायरा (Scope)#

समस्त अंतर-जनपदीय एवं मेडिकल कॉलेज रेफरल।

3. ज़िम्मेदारी (Who is responsible)#

राज्य रेफरल नोडल अधिकारी एवं 108 राज्य आपातकालीन डिस्पैच टीम।

4. पूर्व-आवश्यकता (Before you start)#

राज्य एस्केलेटेड रेफरल इनबॉक्स एवं अंतर-जनपदीय समन्वय चैनल।

5. प्रक्रिया (Procedure)#

1. कमांड सेंटर में "एस्केलेटेड रेफरल कतार" खोलें।
प्रणाली स्क्रीनशॉट
बड़ा करें / Zoom
ID: state/s07_escalated_referrals
📅 स्क्रीनशॉट दिनांक: 27 Sep 2026
  1. लाल रंग से चिन्हित उन टिकटों की समीक्षा करें जिनका जिला स्तर पर 100% एसएलए समाप्त हो चुका है।
  2. पड़ोसी जनपदों अथवा लखनऊ/कानपुर/वाराणसी/आगरा के राजकीय मेडिकल कॉलेज में रिक्त आईसीयू/वेंटिलेटर बेड की पहचान करें।
  3. राज्य विशेषाधिकार द्वारा "राज्य अंतर-जिला आवंटन (State Allocation)" आदेश जारी करें और 108 एम्बुलेंस को गंतव्य अस्पताल का मार्ग प्रेषित करें।

6. समय-सीमा (Timelines / SLA)#

एस्केलेटेड टिकट पर राज्य निर्णय 15 मिनट के भीतर अनिवार्य।

7. समस्या होने पर (Troubleshooting and escalation)#

यदि नजदीकी मेडिकल कॉलेज में भी बेड न हो, तो निजी पैनलबद्ध सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल में PM-JAY अंतर्गत अनिवार्य आपातकालीन दाखिला सुनिश्चित कराएं।

8. अभिलेख (Records kept)#

राज्य रेफरल एस्केलेशन रजिस्टर, अंतर-जनपदीय आदेश, एवं 108 डिस्पैच समन्वयन अभिलेख।